हरियाणा

Toll Tax: खुशखबरी! इन लोगों को नहीं देना होगा टोल टैक्स, ये नया नियम हुआ लागू

Toll Tax: अगर आप भी महंगे टोल टैक्स से परेशान हैं, तो यह खबर आपके लिए राहत भरी है। नए साल पर सरकार ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत निजी वाहनों को 20 किलोमीटर तक की दूरी पर टोल टैक्स से छूट मिलेगी। लेकिन इस छूट का फायदा सिर्फ उन्हीं वाहनों को मिलेगा, जिनमें ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) लगाया गया होगा।

GNSS क्या है?

GNSS, यानी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, एक तकनीकी प्रणाली है जो वाहन की स्थिति को सैटेलाइट के माध्यम से ट्रैक करती है। इसके तहत, वाहन चालक जितनी अधिक दूरी तक टोल रोड का इस्तेमाल करेंगे, उनके अकाउंट से उतना ही टोल कटेगा।

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इन वाहनों को मिलेगी छूट

केवल उन वाहनों को Toll Tax से छूट मिलेगी जिनमें GNSS लगाया गया होगा। यह छूट केवल 20 किलोमीटर की दूरी तक लागू होगी।

लागू होने वाले हाईवे

इस नियम को पहले कर्नाटक के नेशनल हाईवे 275 (बेंगलुरु-मैसूर) और हरियाणा के नेशनल हाईवे 709 (पानीपत-हिसार) पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है।

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सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार, यह सिस्टम बहुत जल्द पूरे देश में लागू किया जाएगा। इसके बाद टोल नाके हटा दिए जाएंगे और Toll Tax का भुगतान सैटेलाइट के माध्यम से वाहन के अकाउंट से कट जाएगा।

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